सुप्रीम कोर्ट से नाविका कुमार को बड़ी राहत
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- September 27, 2022
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आपत्तिजनक बयान सम्बंधित सभी एफ आई आर को एकत्र करने का दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टाइम्स नाउ की ऐंकर नाविका कुमार द्वारा दायर की गयी अपील को मान लिया जिसमे उन्होंने कोर्ट से यह मांग की थी कि उनके विरुद्ध दायर कि गयी सभी एफ आई आर को एकत्र कर दिया जाए।
उनके विरुद्ध यह सभी एफ आई आर उस समय दायर कि गयी थीं जब वह टाइम्स नाउ पर एक डिबेट कि मध्यस्था कर रही थीं जिसमे पैग़म्बर मुहम्मद पर एक पेनलिस्ट द्वारा आपत्तिजनक बयान दिया गया था।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार के विरुद्ध सभी एफ आई आर को इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन्स (IFSO ) द्वारा एकत्र और रजिस्टर करने का निर्देश दिया।
#Update
On a plea by Times Network group editor Navika Kumar, Supreme Court directed all FIRs against the Navika Kumar be clubbed & registered by the Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO), Delhi.Journalist may approach Delhi HC for #FIR quashing. #SupremeCourt
— Judges & Lawyers (@JudgesLawyers) September 25, 2022